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सर्वजन समाज पार्टी ने दी डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक को-ओप्रोटिव बैंक में समाहित करने बारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार व रजिस्ट्रार हरियाणा को भी भेजी पत्र की प्रतियां

एंटिक ट्रुथ | हिसार

सर्वजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर चावला ने दी डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक नजदीक रेलवे फाटक पुल बिजली घर कृष्णा नगर हिसार को को-ऑप्रेटिव बैंक में समाहित (मर्ज)करने के लिए पत्र लिखा है। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि दी डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक नजदीक रेलवे फाटक पुल बिजली घर कृष्णा नगर हिसार में दिनांक 6-12-2017 को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार ने प्रबंधन कमेटी को भंग कर के प्रशासक नियुक्त किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग हरियाणा पंचकूला के आदेश अनुसार खाता धारकों से 24 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवाए थे और सोसायटी एक्ट 1984 के अनुसार 15 करोड़ का लोन दिया गया था और सहकारिता विभाग से लोन आडिट भी किया गया है।
चावला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक ने सैक्टर 13 में कोठी नंबर 1651 रकबा 605 वर्ग गज जमा खाताधारकों के रुपए से खरीद ली और फिर अटैच कर 45 लाख रुपए में सहकारिता विभाग हरियाणा के कर्मचारियों ने फर्जी बोली दिखा कर दिनांक 11-10-2019 को बेच दी  जबकि दिनांक 10.10.2019 को 15 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बैंक से जारी किया गया है, जिस को सहकारिता विभाग हरियाणा के अधिकारियों ने स्वीकार भी कर लिया है। इसी प्रकार गोपी राम वर्मा ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मिल कर कुछ सम्पतियां अपने नाम 2018 में बिना बोली करोड़ों रुपए की फर्जी डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक की करवा ली। सहकारिता विभाग हरियाणा, पंचकुला के अधिकारियों की मिली भगत से यह सारा खेल खेला गया है।
ससपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक की हाल ही में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हिसार ने कुछ सम्पतियों को भी अटैच किया है आज भी डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक के पास लगभग 30 करोड़ रूपए राशि और सम्पत्ति बकाया पड़ी है और गरीब जमाकर्ताओं को 24 करोड़ रुपए अदा करने हैं। इससे सोसायटी बैंक में 6 करोड़ रुपए का लाभ प्रतीत होता है सहकारिता विभाग हरियाणा पंचकुला जमाकर्ता/खाताधारकों को रुपए अदा नहीं कर रहा है और प्रशासक डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक ऋण की वसूली भी नहीं कर रहा है जिस कारण जमाकर्ता लोग दर-दर भटक रहे हैं।
नंद किशोर चावला ने मांग उठाई कि सहकारिता विभाग हरियाणा पंचकूला ने गांव-गांव में मिनी बैंक खोल रखे थे, परन्तु पांच मिनी बैंकों को मिला कर हरियाणा सोसायटी एक्ट 1984 की धारा 13 के अनुसार पैक्स बनाए गए हैं और न्यू बैंक आफ इंडिया से लेकर काफी बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया है। अब रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग हरियाणा पंचकुला ने अपने पत्र क्रमांक 548243/2023/11/सी-6 /7284 दिनांक 7-5-2024 द्वारा आदेश जारी किए गये हैं कि सोसायटी एक्ट हरियाणा 1984 की धारा 13 अनुसार डिस्ट्रिक्ट एवरग्रीन सोसायटी बैंक को दी हिसार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में मर्ज किया जाये। उन्होंने मांग उठाई कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अधिकारियों को मर्ज करने के आदेश दें ताकि गरीब आदमियों को अपने जमा करवाए रुपए वापिस मिल सके।

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